पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की गई थी इससे पहले इसकी आखिरी डेडलाइन 31 मार्च 2023 तय की गई थी

अगर आपने 30 जून या इससे पहले तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है

तो आपके पैन कार्ड को Deactivate कर दिया जाएगा इसके आपको कई सारे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे

और जरूरी कामों को नहीं कर पाएंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक सभी पैन धारक के लिए यह जरूरी है

कि वह 30 जून 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें

हालांकि यहां कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इससे छूट मिली हुई है ऐसे में आपको आपके लिए जानना जरूरी है

ऐसे कौन-कौन से लोग हैं जिनको आधार पैन कार्ड से लिंक कराने में छूट मिली हुई है

सबसे पहले भारत के जो नागरिक नहीं है उनको पैन-आधार लिंक करवाने से छूट मिली हुयी हैं ।

इसके अलावा पिछले साल या किसी भी समय 80 साल की उम्र पूरा या पार कर चुके लोगों को भी इससे छूट मिली हुई है।

वही Income Tax Act 1961 के अनुसार नॉन रेजिडेंट को भी इससे छूट मिली हुई है।

और  केंद्र शासित प्रदेश जैसे - जम्मू और कश्मीर असम और मेघालय में रहने वाले लोगों को भी पैन-आधार लिंक कराने से छूट दी गई है।

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