Pan Aadhar Link Update 2023 : जो लोग चूक गए अब उनके पैनकार्ड के साथ क्या होगा ?

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Pan Aadhar Link Update : पिछले कुछ वर्षों से आयकर विभाग की तरफ से Aadhaar PAN linking को लेकर हमेशा कुछ न कुछ खबरें आती रही हैं, जिसमें पैनकार्ड को आधारकार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि को लेकर एक मुख्य विषय था। हालांकि कई परिवर्तनों के बाद आधार और स्थायी खाता संख्या (PAN) को लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2023 को समाप्त हो गई। जैसा कि कई बार अपील करने और चेतावनी देने के बावजूद लाखों लोगों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है उनके मन में कई तरह के सवाल होंगे।

पैन-आधार लिंक क्या है ?

PAN Aadhaar Linking का अर्थ है अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को अपने आधार नंबर से जोड़ना। पैन एक 10 अंकों का alphanumeric नंबर है जो आयकर विभाग द्वारा कर उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों को जारी किया जाता है।

Aadhaar PAN Link Overview

1 जुलाई, 2017 से प्रभावी और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के अनुसार; आधार प्राप्त करने के पात्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए पैन आवेदन या आयकर रिटर्न जमा करते समय अपना आधार नंबर बताना आवश्यक है। और ऐसी स्थिति में उनका पैनकार्ड आधार से लिंक होना अनिवार्य है। बीते कुछ सालों में आयकर विभाग कि ओर से Pan Aadhar Link Update के साथ अंतिम तिथि का परिवर्तन किया जाता रहा है। लेकिन इस बार की अंतिम तिथि 30 जून 2023 को मान्य रखा गया। इसके बाद उन सभी नागरिकों के पैनकार्ड को निष्क्रिय माना जाएगा, जिन्होंने अपना Pan-Aadhar Link नहीं किया है।

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Pan Aadhar Link Update 2023 चूक गए लोगों का क्या होगा परिणाम ?

कुछ न्यूज़ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, Income Tax Department ने एक नोटिफिकेशन जारी कर साफ कर दिया है कि अगर कोई भी तय डेडलाइन तक अपना Pan-Aadhar Link की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाता है तो 1 जुलाई, 2023 से उसका पैन बेकार/ निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में जो लोग अभी भी यह कार्य नहीं कर पाए हैं उनके साथ कुछ इस प्रकार के परिणाम हो सकते हैं,

  • ऐसा कोई भी काम जिसमें पैन की जरूरत होती है, बिना उसे दोबारा active कराए नहीं किया जा सकेगा।
  • सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया है कि ऐसे लोग 2022-23 का इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) नहीं भर सकेंगे।
  • अब जो करदाता अपना पैन दोबारा active कराना चाहते हैं, उन्‍हें 1000 रुपये की फीस भरने के बाद ही इसका मौका मिलेगा।
  • पैन active तभी होगा, जब उसे आधार से जोड़ा जाएगा। लेकिन, दिक्‍कत यहीं पर आती है कि 1000 रुपये पेनाल्‍टी देने के बाद भी करदाताओं को इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) भरने का मौका नहीं मिल सकेगा।

taxpayers के लिए क्या है चिंता का विषय ?

आकार विभाग (Income Tax Department) ने अपने नोटिफिकेशन में साफ कहा है कि जो पैन धारक 1000 रुपये की पेनाल्‍टी देकर अपना कार्ड दोबारा active करवाना चाहते हैं तो उन्‍हें फीस जमा करने के बाद भी 30 दिनों तक का इंतजार करना पड़ेगा। इस दौरान उनका पैनकार्ड निष्क्रिय ही रहेगा। इस फैसले से जिन टैक्‍सपेयर्स ने अपना Pan Aadhar Link नहीं किया है उन्हें अत्यधिक समस्या होने वाली है। जिन्‍हें अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) भरना है और उनके पैन-आधार लिंक की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, उनके लिए इस साल ITR भरना काफी मुश्किल भरा होगा।

निष्क्रिय पैन को कैसे सक्रिय करें ?

यदि कोई 30 जून, 2023 तक अपने आधार और पैन को लिंक करने में विफल हो गया है, और इसे बाद की तारीख में लिंक करवाना चाहता है, तो वह जुर्माना अदा करने के साथ-साथ इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आयकर विभाग के अनुसार, 1000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देकर 30 दिनों में पैन को दोबारा एक्टिव कराया जा सकता है।

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यदि Pan-Aadhar Link न हो तो क्या होगा ?

उपयोगकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए कि जहाँ Aadhaar PAN linking के बिना भी आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है, वहीं विभाग पैन और आधार लिंक होने तक रिटर्न की प्रक्रिया पूरी नहीं करता है। इससे किसी व्यक्ति की KYC भी अधूरी रह जाएगी क्योंकि KYC को पूरा करने के लिए पैन कार्ड आवश्यक दस्तावेजों में से एक है। बदले में, इसका असर उस व्यक्ति के बैंक खाते की बचत पर भी पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि व्यक्ति 10,000 रुपये से अधिक की बचत पर ब्याज अर्जित करता है, तो स्रोत पर कर कटौती (TDS) की दर 20 प्रतिशत होगी क्योंकि बिना पैन कार्ड वाले बैंक खाते पर लगाया गया TDS दोगुना हो जाता है।

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