RBI Credit Card Rules : क्रेडिट कार्ड को लेकर आरबीआई ने दिया नया निर्देश

Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now

RBI Credit Card Rules : भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों/ NBFC के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। RBI की इन गाइडलाइन्स में ग्राहकों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्देश दिए हैं और कुछ अधिकृत कार्ड नेटवर्क के नाम लिस्टेड किए हैं। RBI के इन निर्देशों से अब कार्ड धारकों को काफी सहूलियत मिलने वाली है।

RBI Credit Card Rules new guidelines

क्रेडिट कार्ड को लेकर आरबीआई के निर्देश (RBI Credit Card Rules)

हाईलाइट्स-
* आरबीआई ने क्रेडिट से जुड़ी दिशा निर्देश जारी की
* बैंकों और NBFC को कार्ड नेटवर्क चुनने के लिए देना होगा विकल्प
* नया कार्ड जारी कराते समय या रिन्यूअल के समय मिलेगा नेटवर्क चुनने का विकल्प

आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए अन्य नेटवर्क का विकल्प देने का निर्देश दिया है। अब से, बैंकों और गैर-बैंकों को जो क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उन्हें ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प देना होगा। आरबीआई ने बुधवार को जारी निर्देशों में कहा है कि क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता नहीं करेंगे जो ग्राहकों को अन्य नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।

RBI Credit Card Rules के जरिए कार्ड जारीकर्ताओं को ऐसे समझौतों में प्रवेश करने से रोकने में आसानी हुई है, जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकते हैं। यह सुविधा नए कार्ड आवेदनकर्ताओं को मिलेगी, इसके अलावा जिनके पास पहले से कार्ड है उनके लिए कार्ड का रेन्युअल करते वक्त यह सुविधा दी जाएगी।

HDFC Credit Card के नियम व शर्तें क्या हैं ? इस्तेमाल करने से पहले जरूर जानें

ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी

आरबीआई का यह कदम कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच कुछ व्यवस्थाओं को देखने के बाद उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक परिपत्र में कहा, “समीक्षा करने पर, यह पाया गया कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच मौजूद कुछ व्यवस्थाएं ग्राहकों के लिए विकल्प की उपलब्धता के लिए अनुकूल नहीं हैं।” केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि कार्ड जारीकर्ताओं और नेटवर्क को संशोधन या नवीनीकरण के समय और जब नए समझौते निष्पादित किए जाते हैं, तो मौजूदा समझौतों में आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

इसलिए केंद्रीय बैंक ने कहा कि कार्ड जारीकर्ताओं को जारी करते समय अपने पात्र ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प प्रदान करना आवश्यक है। अब, जारीकर्ताओं के लिए जारी करने और नवीनीकरण के समय यह विकल्प पेश करना अनिवार्य हो जाएगा।

आरबीआई द्वारा अधिकृत कार्ड नेटवर्क के लिस्टेड किए गए नाम

RBI Credit Card Rules में यह साफ है कि ऐसा कोई सम्झौता न किया जाय जो दूसरों की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता है और इसके लिए केंद्रीय बैंक ने अधिकृत कार्ड नेटवर्क के नाम लिस्टेड किए हैं जिनमें अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया/ पैसिफिक पीटीई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे और वीज़ा वर्ल्डवाइड पीटीई शामिल हैं। ये नेटवर्क भारत में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन प्रदाता आमतौर पर जारी किए गए कार्ड के आधार पर बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है।

किन पर लागू नहीं होंगे नियम

यह नियम उन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होंगे, जिनके जारी किए गए सक्रिय कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है। वहीं इसमें उन कार्ड जारीकर्ताओं को भी शामिल नहीं किया गया है जो अपने खुद के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर जारी करते हैं।

Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now

1 thought on “RBI Credit Card Rules : क्रेडिट कार्ड को लेकर आरबीआई ने दिया नया निर्देश”

Leave a Comment