Last updated on August 8th, 2023 at 07:31 pm
What happens if you miss the deadline of ITR Filing ?
ITR Filing Last Date: वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा मूल रूप से 31 जुलाई, 2023 थी। अगर आप सोच रहे हैं कि आयकर विभाग ने इस समय सीमा को बढ़ाया है या नहीं, तो इसका जवाब नहीं है। आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई है।
आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के कई कारण होने के बावजूद, आयकर विभाग ने उन करदाताओं को कोई राहत नहीं दी है, जिन्होंने 31 जुलाई, 2023 तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया था।
ITR Filing Overview 2023
Update on – 06-Aug-2023
Total No. of returns filed | 6,81,71,155 |
Total No. of verified ITRs | 4,34,16,409 |
No. of returns verified | 6,00,04,302 |
Individual Registered Users | 11,61,07,361 |
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यहां कुछ कारण बताए गए हैं कि क्यों करदाता कर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे –
ITR Filing Last Date बढ़ाने का पहला कारण–
पूरे देश में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई है। कई राज्य – उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र – बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इससे पहले, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने केरल में बाढ़ की स्थिति के कारण 2018 में समय सीमा बढ़ा दी थी।
ITR Filing Last Date बढ़ाने का दूसरा कारण–
दूसरा, नया आयकर पोर्टल लॉन्च होने के दो साल बाद भी इसमें गड़बड़ियां हैं। आईटीआर दाखिल करने के आखिरी दिन, कई करदाताओं ने ट्विटर पर वेबसाइट धीमी होने, आईटीआर फॉर्म को मान्य करते समय गड़बड़ियां होने आदि की शिकायत की। वे करदाता चाहते थे कि सरकार देय तिथि बढ़ाए और देर से दाखिल करने पर जुर्माना माफ करे।
ITR Filing Last Date बढ़ाने का तीसरा कारण–
तीसरा, आवश्यक टीडीएस प्रमाणपत्र, यानी, फॉर्म 16 (नियोक्ता द्वारा जारी) और फॉर्म 16ए (बैंकों, कंपनियों, म्यूचुअल फंडों द्वारा जारी) अनिवार्य रूप से 15 जून तक जारी किए जाने चाहिए। इसके कारण, एक वेतनभोगी व्यक्ति को आमतौर पर केवल 45 ही मिलते हैं। अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए दिन। हालाँकि, कई बार बैंक, नियोक्ता और अन्य कटौतीकर्ता टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने में देरी करते हैं। इससे व्यक्तियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया में और देरी होती है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीबीडीटी ने कर्मचारियों और वित्तीय संस्थानों के लिए टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 2017 में 15 दिन बढ़ाकर 15 मई से 31 मई कर दी। इससे टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने में 15 दिन की देरी हुई। सरकार ने कटौतीकर्ताओं को टीडीएस रिटर्न दाखिल करने के लिए अधिक समय की पेशकश की, हालांकि, आईटीआर दाखिल करने वालों को समान विस्तार नहीं दिया गया।
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जो लोग अभी तक ITR फ़ाइल नहीं किए हैं ओ क्या करें?
अगर आप आईटीआर फाइल करने की समय सीमा से चूक गए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अधिकतम 5,000 रुपये की लेट फाइलिंग शुल्क का भुगतान करके भी अपना आईटीआर अभी भी प्राप्त कर सकते हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद दाखिल किए गए आईटीआर को विलंबित आईटीआर कहा जाता है। यह आईटीआर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4) के तहत दाखिल किया जाता है।
जिस व्यक्ति पर कोई कर बकाया नहीं है, उसे पहले जुर्माना राशि जमा करनी होगी। जुर्माना जमा होने के बाद कोई व्यक्ति विलंबित आईटीआर दाखिल कर सकता है। 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले छोटे करदाताओं के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लागू होगा।
जुर्माना भरने के अलावा विलंबित आईटीआर दाखिल करने के कुछ नुकसान भी हैं। विलंबित रिटर्न गृह संपत्ति के मामले को छोड़कर नुकसान को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देता है। यदि कोई कर बकाया है, तो व्यक्ति लागू धारा 234ए, बी या सी के तहत दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसीलिए समय से ITR filing कर लेना चाहिए।
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FAQs: ITR Filing Last Date से संबन्धित प्रश्न-
ITR Filling का लास्ट डेट कब हैं ?
ITR Filling का last date 31जुलाई 2023 था।
ITR Filing Last Date के बाद भी भर सकते हैं ?
जी हाँ, आप ITR Filing Last Date के बाद भी भर सकते हैं।
ITR Filing Last Date के बाद करने पर फ़ाइन कितना फ़ाइन भरना पड़ेगा
5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले छोटे करदाताओं के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।